दो टेलीकॉम कंपनियों के कनेक्शन
एनएसई ने बयान में कारोबार बंद होने के घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए कहा कि उसके पास दो टेलीकॉम कंपनियों के कई कनेक्शन हैं। दोनों ही कंपनियों ने बुधवार को सूचित किया कि उनके लिंक में अस्थिरता पैदा हो रही है। एक्सचेंज ने कहा कि लिंक में इस अस्थिरता की वजह से ऑनलाइन जोखिम प्रबंधन प्रणाली प्रभावित हुई। बयान में कहा गया है कि ऑनलाइन जोखिम प्रबंधन प्रणाली उपलब्ध नहीं होने की वजह से बाजार का सामान्य कामकाज प्रभावित हुआ और कारोबार को बंद करना पड़ा।
SEBI ने Social Stock Exchange के लिए फ्रेमवर्क पेश किया, जानिए क्या है SSE
SEBI ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) बनाने की दिशा में अहम कदम बढ़ाया है। उसने इसका फ्रेमवर्क 19 सितंबर (सोमवार) को पेश किया। नॉन-प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन (NPO) एसएसई पर लिस्ट होंगे। जो NPO सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर खुद को लिस्ट कराना चाहेंगे, उन्हें पहले अपना रजिस्ट्रेशन नॉन-प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कराना होगा।
इंग्लैंड, कनाडा वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज के कामकाजी घंटे और ब्राजील जैसे देशों में पहले से SSE मौजूद हैं। इंडिया में SSE के लिए बड़ा बाजार है। इंडिया में 31 लाख से ज्यादा एनपीओ हैं। हर 400 इंडियंस पर एक एनपीओ है। सेबी ने 2020 में एसएसई के बारे में एक ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी की थी। इसमें कहा गया था कि एसएसई से कोरोना से प्रभावित लोगों के जीविकोपार्जन के मौके पैदा करने में मदद मिलेगी।
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SEBI ने प्रस्तावित SSE के बारे में जुलाई 2020 में लोगों की राय मांगी थी। इससे पहले सेबी ने कमेटी गठित की थी, जिसने बॉन्ड इश्यू और फंडिंग के दूसरे तरीकों के जरिए एनपीओ की डायरेक्ट लिस्टिंग की सलाह दी थी।
सेबी ने इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि एनपीओ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 12 महीने के लिए मान्य होगा। संस्था का इंडिया में 'चैरिटेबल ट्रस्ट' के रूप में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। उसे पब्लिक ट्रस्ट के नियमों के तहत उस राज्य में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जहां वह कामकाज करती है।
सेबी के सर्कुलर में कहा गया है कि सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, 1882 या कंपनीज एक्ट, 2013 के सेक्शन 8 के तहत भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। NPO को यह बताना होगा कि उनका मालिक हक सरकार के पास है या वह प्राइवेट है। NPO की उम्र कम से कम तीन साल होनी चाहिए।
EXCLUSIVE: एक्सचेंज में तकनीकी खराबी पर निवेशकों को वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज के कामकाजी घंटे नहीं होगा नुकसान, 1.30 घंटे बढ़ेगा बाजार का कामकाज
Tech glitches in Exchange: एक्सचेंज में तकनीकी खराबी पर निवेशक झटका नहीं लगेगा. निवेशकों और ट्रेडर्स को सौदा काटने का पूरा समय मिलेगा. 2:15 बजे तक चालू नहीं होने पर बाजार शाम 5 बजे तक खुलेगा.
एक्सचेंज में कोई तकनीकी खराबी आने पर निवेशकों को सौदा काटने का पूरा समय मिलेगा. (Reuters)
Tech glitches in Exchange: किसी एक्सचेंज में तकनीकी खामी आने पर निवेशकों और ट्रेडर्स को अपने सौदे निपटाने का पूरा मौका दिया जाएगा. ज़ी बिजनेस को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सेबी (Sebi) की ओर से इस मामले पर जल्दी ही नियम जारी किए जाएंगे. दरअसल, 24 फरवरी 2021 को एनएसई (NSE) में आई तकनीकी खामी के बाद बाजार से जुड़े सभी पक्षों ने ये मामला उठाया था. जिसके बाद बाजार के कामकाज का समय बढ़ाने पर सहमति बनी है. ज़ी बिजनेस को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अगर मार्केट (Stock Market) बंद होने के सामान्य समय के सवा घंटे पहले तक एक्सचेंज में कामकाज न चालू होने पर समय डेढ़ घंटा बढ़ जाएगा. यानि कि अगर 2:15 बजे तक कामकाज चालू नहीं हो और उसके बाद हुआ तो बाजार 5 बजे तक खुलेंगे. इस स्थिति में एक्सचेंजों को 2:15 बजे तक सबको इसकी जानकारी भी देनी होगी कि बाजार का समय बढ़ाया जा रहा है ताकि लोगों के पास अपने सौदों को लेकर फैसला करने का पर्याप्त वक्त रहे.
National Stock Exchange: जानें क्यों बंद हुई थी ट्रेडिंग
एनएसई में ट्रेडिंग बंद होने का यह था कारण
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के पास ‘ऑनलाइन जोखिम प्रबंधन प्रणाली’ नहीं थी
- इसी वजह से कल चार घंटे तक एक्सचेंज में कामकाज नहीं हुआ
- यह स्पष्टीकरण एनएसई प्रबंधन की तरफ से आया है
विश्लेषण का इंतजार
एनएसई की तरफ से गुरुवार को जानकारी दी गई कि ‘ऑनलाइन जोखिम प्रबंधन प्रणाली’ नहीं होने की वजह से बुधवार को करीब चार घंटे तक एक्सचेंज का कारोबार बंद रहा। एक्सचेंज ने कहा कि उसे अपने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइर्स (Telecom Service Providers) तथा वेंडरों (Vndors) से इसके प्रमुख कारण के विश्लेषण का इंतजार है।
NSE के सिस्टम में वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज के कामकाजी घंटे खामी
stock exchange के CEO, CTO की नियुक्ति की शर्त में दंड की शर्त भी जोड़नी होगी। Stock Exchange में तकनीकी खामी पर नए नियम 16 अगस्त 2021 से लागू किए जाएंगे। सेबी के ये सभी नियम एक्सचेंजेज, डिपॉजिरीज और क्लीयरिंग वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज के कामकाजी घंटे कॉरपोरेशंस पर लागू किए जाएंगे। इस साल फरवरी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सिस्टम में एक तकनीकी खामी आई थी और 4 घंटे तक स्टॉक एक्सचेंज के कामकाज में बाधा आई थी। सेबी का नया नियम इस घटना के वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज के कामकाजी घंटे जवाब में ही लाया गया है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सोमवार को करीब तीन घंटे तक ट्रेडिंग बंद रही
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सोमवार को करीब तीन घंटे तक ट्रेडिंग बंद रही- प्रतीकात्मक फोटो
तकनीकी गड़बड़ी के कारण नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सोमवार को करीब तीन घंटे तक ट्रेडिंग बंद रही है. इतिहास में पहली बार NSE में इतनी बड़ी गड़बड़ी आई है.
इससे पहले दिसंबर 2012 में NSE में 15 मिनट के लिए ट्रेडिंग रुकी थी लेकिन इसके बाद ऐसा कोई वाकया सामने नहीं आया. वह भी तब यह केवल 15 मिनट के लिए थी लेकिन अबकी बार ट्रेडिंग 30 मिनट के लिए बंद हुई है.
इस मामले को गंभीर बताते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सेबी (SEBI) हालात पर नज़र रख रही है. साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इस गड़बड़ी को लेकर सेबी को रिपोर्ट भी देगी.
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